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बदलापुर एनकाउंटरः अक्षय शिंदे का शव सोमवार तक दफनाने का बाम्बे हाई कोर्ट का आदेश

अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे के वकील ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में आवेदन कर कहा था कि अक्षय शिंदे के शव को दफनाने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है और उनके अंतिम संस्कार का विरोध किया जा रहा है।

27 Sep 2024

बदलापुर एनकाउंटरः अक्षय शिंदे का शव सोमवार तक दफनाने का बाम्बे हाई कोर्ट का आदेश

मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे के शव को दफनाने और इसकी रिपोर्ट सोमवार को देने का आदेश जारी किया है। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार अक्षय शिंदे का शव दफनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी।

अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे के वकील ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में आवेदन कर कहा था कि अक्षय शिंदे के शव को दफनाने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है और उनके अंतिम संस्कार का विरोध किया जा रहा है। यह शव के साथ अमानवीयता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को किसी भी कीमत पर अक्षय शिंदे का शव सोमवार से पहले दफन करने का आदेश दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय के शव को दफनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी।

उल्लेखनीय है कि बदलापुर दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपित अक्षय शिंदे की मुंब्रा बाईपास के पास पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने अक्षय शिंदे के शव के अंतिम संस्कार का तीव्र विरोध किया। गुरुवार को अन्ना शिंदे के वकील ने इस संदर्भ में बदलापुर के उपजिला प्रशासन से मुलाकात की थी और उन्हें इस संदर्भ में पत्र देना चाहा था लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनका पत्र लेने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से शुक्रवार को अन्ना शिंदे ने वकील के माध्यम से बाम्बे हाई कोर्ट में आवेदन किया।
 

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